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सुशील अंसल को पासपोर्ट जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार: विदेश मंत्रालय

उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नाजमी वजीरी के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की

FP Staff

विदेश मंत्रालय ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल को बिना उचित वेरिफिकेशन के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस और पासपोर्ट अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है. इस हादसे में 59 लोग मारे गए थे.

इस मामले में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नाजमी वजीरी के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की. इसके मुताबिक साल 2000 और 2004 में अंसल को उनके द्वारा दिए गए घोषणापत्र के आधार पर अतिरिक्त बुकलेट जारी की गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती.


पुलिस से मिली रिपोर्ट में दी गई मंजूरी

मंत्रालय ने कहा कि 2013 में जब उन्होंने तत्काल योजना के तहत नया पासपोर्ट मांगा तो पुलिस वेरिफिकेशन किया गया और विभाग ने ‘एप्रूवल’ (मंजूरी) रिपोर्ट दे दी. जिसके आधार पर उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए गए. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘जब अदालत में मामले लंबित हैं और पहले भी उन्हें दोषी ठहराया गया तो यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे 2013 में पुलिस की जांच में इन आयामों पर ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को पुलिस से जो रिपोर्ट मिली उसमें मंजूरी दी गई थी.’

अदालत ने विदेश मंत्रालय से उन पासपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए कहा था जिन्होंने 2000, 2004, 2013 और 2018 में अंसल को लगातार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे. अदालत ने मंत्रालय से एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था.

याचिका में लगाया अंसल पर धोकाधड़ी का आरोप

अदालत उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ के अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. जिसमें आरेाप लगाया गया है कि अंसल ने अपने पासपोर्ट के नवीकरण के लिए अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंसल के पास दो पासपोर्ट हैं. जो दिखाते हैं कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और यहां तक कि पिछले 21 साल में अदालतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना उन्हें पासपोर्ट जारी किया गया और उसका नवीकरण किया गया. इस दौरान वह कई बार विदेश भी गए.

(इनपुट भाषा से)