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हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनावों में वीवीपैट ईवीएम के इस्तेमाल की अपील खारिज की

हाईकोर्ट ने कहा है कि ये संभव नहीं है कि चुनावों के ऐन पहले ऐसा कोई आदेश दिया जाए

FP Staff

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनावों में वीवीपैट के इस्तेमाल किए जाने की अपील खारिज कर दी. आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने कहा है कि ये संभव नहीं है कि चुनावों के ऐन पहले ऐसा कोई आदेश दिया जाए.

जस्टिस ए के पाठक ने कहा है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की सुविधा वाली ईवीएम की जेनरेशन 2 और जेनरेशन 3 की मशीनों को इतनी जल्दी चुनावी प्रक्रिया में नहीं लगाया जा सकता है.


आम आदमी पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में ये अपील मोहम्मद ताहिर हुसैन ने दाखिल की थी. ताहिर खुद एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं. ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए ये अपील दाखिल की गई थी.

हालांकि हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से ये जरूर पूछा कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद भी वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है.

बहस के दौरान दिल्ली पोल पैनल ने कहा है कि ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी वोटर्स को अच्छा संदेश नहीं दे रही है.