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मणिपुर के मुख्यमंत्री के बेटे को रोड रेज केस में 5 साल की सजा

राज्य की एक ट्रायल कोर्ट ने साल 2011 में हुए रोड रेज के मामले में दोषी को सजा सुनाई है

FP Staff

मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. राज्य की एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को साल 2011 में हुए रोड रेज के एक मामले में पांच साल की सजा सुनाई है.

20 मार्च 2011 को रोडरेज के मामले में अजय मिताई पर रोजर पर गोली चलाने के मामले में सजा सुनाई गई है. उन्हें धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है.


रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दी थी. इससे तिलमिलाए मिताई ने रोजर पर गोली चला दी जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी.

कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा था. रोजर के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी का शासन होने के कारण पीड़ित के माता-पिता को अपनी जान का खतरा है. दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था.