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मालेगांव ब्लास्ट: 7 फरवरी को साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित के खिलाफ तय होंगे आरोप

जस्टिस के उपलब्ध ना होने के कारण मामले में सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए टाल दी गई

Bhasha

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत आगामी सात फरवरी को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है.

ये मामला सोमवार को सूचीबद्ध किया गया. जस्टिस के उपलब्ध ना होने के कारण मामले में सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए टाल दी गई.


अदालत ने पिछले 27 दिसंबर को मामले से बरी करने के लिए दायर की गई आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हालांकि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और मकोका की कुछ धाराएं हटा दी थीं जिनके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.

पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर IPC की धारा 120B, 302, 307, 304, 326, 427, 153 A के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. फिलहाल सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं और उनकी यह बेल जारी रहेगी.

स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.

आतंकवाद के आरोपों में मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा था कि वो एजेंसी की इस दलील को स्वीकार कर रही है कि वे एक ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाना चाहते थे. धमाका दरअसल इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम था.