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मेजर गोगोई केस: कोर्ट ने पुलिस को दिया और जांच करने का निर्देश

आदेश में कहा गया है, ‘जांच एजेंसी ने सैन्यकर्मी समीर माल्ला की भूमिका का पता नहीं लगाया गया है कि वह उस लड़की के साथ होटल क्यों गए थे.’

Bhasha

श्रीनगर की एक कोर्ट ने सेना के अधिकारी मेजर लीतुल गोगोई के एक स्थानीय महिला के साथ पाए जाने के मामले में पुलिस को और जांच करने का शनिवार को निर्देश दिया और 18 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा.

श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह भी कहा कि मामले में जांच असली तथ्यों का पता लगाए बिना बेहद लापरवाह तरीके से की गई है.


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘आवेदन के सार और संबंधित थाने द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मेरी राय है कि मामले में और जांच की जरूरत है.’

इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स (IFJHR) के अध्यक्ष मोहम्मद अहसन उन्टू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने खानयार थाना के प्रभारी को 18 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा.

आदेश में कहा गया है, ‘संबंधित थाना के एसएचओ 18 सितंबर तक या उससे पहले विस्तृत रिपोर्ट सौंपें.’ कोर्ट ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि मामले में असली तथ्यों का पता लगाए बिना बेहद लापरवाह तरीके से जांच की गई है.’

महिला के साथ गिरफ्तार हुए थे मेजर गोगोई

आदेश में कहा गया है, ‘जांच एजेंसी ने सैन्यकर्मी समीर माल्ला की भूमिका का पता नहीं लगाया गया है कि वह उस लड़की के साथ होटल क्यों गए थे.’

जांच के दौरान एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान के अनुसार मेजर गोगोई ने अपना नाम उबैद उस्मानी के तौर पर अपलोड किया और उसके जरिये फर्जी फेसबुक एकाउंट खोला. उसकी भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है.

मेजर गोगोई को पुलिस के गत 23 मई को हिरासत में लेने के बाद सीजेएम के समक्ष एक आवेदन दिया था. मेजर गोगोई को 18 वर्षीय एक महिला के साथ होटल में कथित तौर पर घुसने का प्रयास करने के दौरान झगड़ा होने के बाद हिरासत में लिया गया था.

मेजर गोगोई पिछले साल ‘मानवीय ढाल’ वाले विवाद के चर्चा के केंद्र में रहे थे. उन्हें हाल में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (COI) में एक स्थानीय महिला के साथ ‘दोस्ती’ करने के लिए दोषारोपित किया गया था. इसके साथ ही उनके संभावित कोर्ट मार्शल का रास्ता साफ हो गया.