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शीना बोरा केस: CBI कोर्ट से इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

इसके पहले सितंबर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मुखर्जी के सेहत के आधार पर दाखिल किए गए जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही हैं

FP Staff

मुंबई में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी. इंद्राणी मुखर्जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की याचिका दायर की थी.

इंद्राणी के वकील स्वास्थ्य का हवाला देकर उनकी जमानत की मांग कर रहे हैं. यहां तक कि पिछले महीने एक बार मुखर्जी खुद कोर्ट में पेश हुई थी और अपनी जान को खतरा बताया था. इंद्राणी ने कोर्ट से पूछा भी था कि अगर मैं मर गई तो क्या सीबीआई इसकी जिम्मेदारी लेगा?

इसके पहले सितंबर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मुखर्जी के सेहत के आधार पर दाखिल किए गए जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही हैं.

मुखर्जी अभी मुंबई के भायखला के महिला करावास में बंद हैं. आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सह-संस्थापक मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने का आरोप है. वह इस मामले में मुख्य आरोपी है. शीना बोरा की अप्रैल 2012 में कथित रूप से इंद्राणी ने हत्या कर दी थी.

इंद्राणी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और उसके कुछ महीने बाद उनके पति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था. दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं.

शीना बोरा, इंद्राणी के पहले पति से पैदा हुई बेटी थी. पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2012 में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने पीटर के साथ साजिश रचकर शीना का कथित तौर पर अपहरण कर हत्या कर दी थी और उसके शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में फेंक दिया था.

अगस्त 2015 में एक अन्य मामले में राय की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सामने आया था.