view all

महाराष्ट्र में दूध में मिलावट करना गैर जमानती अपराध बनेगा

दूध में मिलावट करने पर 3 साल की सजा मिलेगी जो अभी सिर्फ 6 महीने है

Bhasha

अगर आप दूध के कारोबार में हैं और जब चाहे दूध में मिलावट करके ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए. मुंबई में ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है.

महाराष्ट्र सरकार दूध में मिलावट को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है. इसमें तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने कहा,


राज्य विधानसभा में कहा कि अगर दूध में मिलावट की सजा को बढ़ा कर तीन साल किया जाता है तो आरोपी को जमानत मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी. बीजेपी के अमीत सतम और दूसरे नेताओं ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया था.

क्या है मौजूदा नियम?

बापट ने कहा कि दूध में मिलावट का अपराध अभी जमानती है. इसमें अभी 6 महीने सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा, ‘अगर जेल की अवधि को बढ़ा कर तीन साल किया जाता है तो आरोपी को जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी.’ उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द ही कानून बनाएगी.