चेन्नई के पॉपुलर मरीना बीच पर अब विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है. कुछ दिनों पहले तमिलनाडु की सरकार ने यह फैसला सुनाया था. मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा है.इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बीच का इस्तेमाल किसी विरोध-प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता है.