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मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया झटका, मवेशियों के वध वाले फैसले पर लगाई रोक

मदुरै के वकील ने दायर की थी जनहित याचिका

FP Staff

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मवेशियों के वध के लिए बिक्री को पूरे देश में बंद करने के फैसले पर 4 हफ्तों की रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इन 4 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा है.

यह फैसला मदुरै के एक वकील के द्वारा केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दाखिल की गयी जनहित याचिका पर आया है. इस याचिका में कहा गया था कि खाने की पसंद एक व्यक्ति का बुनियादी हक है जिस पर रोक नहीं लगायी जा सकती.


26 मई को सरकार ने लिया था फैसला

पर्यावरण मंत्रालय ने 26 मई को नियमों में संशोधन किया था जिसका मकसद पशुओं को क्रूरता से बचाना बताया था. इसमें पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गयी थी. जो जानवर इस नियम के दायरे में थे उनमें गाय, सांड, भैंस, बछिया, बछड़ा और ऊंट शामिल थे.

सीधे किसान से खरीदने होंगे मवेशी

पशु क्रूरता रोकथाम (मवेशी बाजार का विनियमन) नियम-2017 की अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रालय ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति क़त्ल करने के उद्देश्य से जानवरों को खरीदना चाहता है तो उसे वह सीधे किसानों के फार्म से खरीदना होगा.

सरकार द्वारा इस अधिसूचना के जारी किये जाने के बाद से ही कांग्रेस, वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका ज़ोरदार विरोध हो रहा है.

न्यूज़ 18 साभार