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जयललिता की पुण्यतिथि मनाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

अदालत ने कहा कि वो ऐसे विवादों पर फैसला नहीं दे सकता है कि दिवंगत मुख्यमंत्री के लिखे पत्र, वास्तव में उन्होंने लिखे थे या नहीं. इस अदालत के पास ऐसी विशेषज्ञता या अनुभव नहीं है कि वह अंगूठे के निशान, जो शायद लिए गए होंगे

Bhasha

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा 5 दिसंबर को दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की पुण्यतिथि मनाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है.

सोमवार को चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस आर. हेमलता की प्रथम पीठ ने तमिलनाडु सरकार को 5 दिसंबर को जयललिता की पुण्यतिथि मनाने से रोकने की मांग करने वाली आर. कुमारवेल की याचिका खारिज कर दी.


पीठ ने कहा, ‘अदालत ऐसे विवादों पर फैसला नहीं दे सकता है कि दिवंगत मुख्यमंत्री के लिखे पत्र, वास्तव में उन्होंने लिखे थे या नहीं. इस अदालत के पास ऐसी विशेषज्ञता या अनुभव नहीं है कि वह अंगूठे के निशान, जो शायद लिए गए होंगे... के आधार पर मृत्यु तय कर सके’. पीठ ने कहा कि इस याचिका में कोई जनहित नहीं है.

जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए सरकार की ओर से गठित आयोग का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, ‘आयोग मौत के कारणों और तिथि की जांच करेगा.’

याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी या अन्नाद्रमुक की ओर से पार्टी के स्तर पर जयललिता की पुण्यतिथि का आयोजन करने पर कोई एतराज नहीं है.