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मद्रास हाईकोर्ट ने पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय में पुलिस सुरक्षा का दिया आदेश

न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय के एक छात्र सी. विनोद कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया

Bhasha

मद्रास हाईकोर्ट ने एक छात्र की ओर से अध्यापकों और छात्रों के समूहों द्वारा हिंसा की आशंका व्यक्त करने के बाद किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति एन किरूबकरण ने पॉन्डिचेरी पुलिस को परिसर में किसी सांप्रदायिक, धार्मिक, राजनीतिक या अतिवादी समूह की संभावित मौजूदगी और ऐसी झड़पों में उनकी भूमिका को लेकर एक रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया है .


उन्होंने पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पॉन्डिचेरी के पुलिस महानिदेशक और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सह पुलिस अधीक्षक को 11 नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया .

न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय के एक छात्र सी. विनोद कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया.

छात्र ने याचिका में कहा है कि परिसर में शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल नहीं है क्योंकि समूह बनाने वाले और एक दूसरे से लड़ने वाले अध्यापकों और छात्रों के कारण यहां हमेशा बाधा उत्पन्न होती है.