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चेन्नई की मक्का मस्जिद में शरीयत अदालत पर रोक

सरकार को इस तरह की अदालत के काम नहीं करने देने का हाईकोर्ट से आदेश

IANS

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि यहां मक्का मस्जिद नाम की मस्जिद से एक शरीयत अदालत नहीं चल सकती है.

एक वरिष्ठ वकील ने यह जानकारी दी. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सरकार यह तय करे कि इस तरह की अदालत काम नहीं करे. हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है.


हाईकोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक स्थल केवल धार्मिक कार्यों के लिए हैं.

वरिष्ठ वकील ए. सिराजुद्दीन रहमान ने आईएएनएस से कहा कि अदालत ने एक एनआरआई अब्दुर रहमान की जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया.

याचिकाकर्ता के अनुसार, शरीयत परिषद एक अदालत की तरह काम कर रही है.

सिराजुद्दीन ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ दोबारा रह सकने के लिए पहले शरीयत परिषद की शरण में गया था, लेकिन उस पर तलाक देने के लिए दबाव डाला गया. इसलिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया.

मक्का मस्जिद चेन्नई के अन्नासलाई इलाके में मौजूद है.