मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कार्ती चिदंबरम को व्यावसायिक दौरे पर यूरोप जाने की अनुमति दे दी और उन्हें 28 फरवरी तक वापस लौटने के लिए कहा है. वह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं.
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ती सीबीआई द्वारा दायर मामले में दो लुक आउट सर्कुलर का सामना कर रहे हैं. उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस महीने और फिर 20 मार्च से 31 मार्च के बीच ब्रिटेन और फ्रांस जाने की अनुमति देने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कार्ती ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाई कोर्ट से संपर्क किया.
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुदोश की पीठ ने उन्हें निर्देश दिया कि दौरे का ब्यौरा और स्थानों के बारे में सीबीआई को अग्रिम जानकारी दें.
मार्च में कार्ती के दौरे के बारे में पीठ ने कहा कि उस पर उसने कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि लुक आउट नोटिस को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई 12 मार्च को होनी है.