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MP सरकार का फैसला, रेप के आरोपियों को मिलेगा मृत्यु-दंड

मध्यप्रदेश कैबिनेट के इस फैसले से 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी

FP Staff

रविवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने बच्चियों के साथ रेप करने वालों को मृत्यु-दंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वालों के खिलाफ है.

इसके अलावा मध्यप्रदेश कैबिनेट ने गैंग रेप आरोपियों के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान पारित किया है. मध्यप्रदेश कैबिनेट ने रेप आरोपियों पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ा दिया है और रेप आरोपियों की सजा को भी मंजूरी दे दी है.

राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम मध्यप्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम को देखते हुए उठाया गया है.

पिछले दो महीने में महिलाओं के प्रति रेप और यौन उत्पीड़न की कई खबरें राज्य के अलग-अलग हिस्से से आईं हैं. इस महीने की शुरुआत में मध्यप्रदेश की राजधानी में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप के आरोप में चार लोगों गिरफ्तार किया गया था जिसमें एक 67 वर्षीय बुजुर्ग और एक महिला भी शामिल थी.