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योगी सरकार में जहरीली शराब बेचने वालों को मिलेगी फांसी

योगी कैबिनेट ने सूबे में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है.

FP Staff

योगी कैबिनेट ने सूबे में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने का निर्णय लिया है. सरकार ने इसके लिए आबकारी एक्ट में नई धारा जोड़ी है.

क्या है दंड?


इस धारा के अनुसार, शराब से मौत या स्थाई अपंगता पर दोषियों को आजीवन कारावास,10 लाख का जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ मिल सकती हैं और मृत्यदंड का भी प्रावधान है.

यूपी बना पहला राज्य

जहरीली शराब से मौत पर ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई.

आबकारी अधिनियम 1910 काफी पुराना होने के कारण इसकी दो दर्जन से अधिक धाराएं बदली गई हैं. गिरफ्तारी, निरुद्ध बरामदगी, सर्च वारंट, जमानत और गैर जमानती वारंट धाराओं में संशोधन कर अफसरों के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं.

पहले क्या था प्रावधान?

बता दें अभी तक अवैध शराब पीने से मौत होने पर सिर्फ मामूली जुर्माना के प्रावधान था जो 500 से 2000 रुपए तक का होता था.

उधर आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार को शह देने, उसमें मिलीभगत या लापरवाही पर विभाग के अफसरों को निलंबित या बर्खास्त किया जा सकेगा.

(साभार न्यूज 18)