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जीएसटी: रसोई गैस पर इस महीने से देने हो सकते हैं 32 रुपए ज्यादा

एलपीजी यूजर्स को दो साल का अनिवार्य तौर पर जांच, इंस्टालेशन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा

FP Staff

घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों को इस महीने से एलपीजी पर 32 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने से जीएसटी लागू हो गया है और सरकार ने गैस सब्सिडी भी घटा दी है.

इसके अलावा एलपीजी यूजर्स को दो साल का अनिवार्य तौर पर जांच, इंस्टालेशन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा. ये चार्ज इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि नए कनेक्शन का अब डॉक्यूमेंटेशन किया जाना है. इसके अलावा अतिरिक्त गैस सिलेंडर को 18 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा गया है.


एलपीजी को 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा गया है. इससे पहले ज्यादातर राज्य जैसे दिल्ली ग्रीन फ्यूल टैक्स नहीं लेता था, जबकि कुछ और राज्य 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत का वैट लेते थे. जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे हर राज्य में सिलेंडर के दाम तकरीबन 12 से 15 रुपए दाम बढ़ जाएंगे जो फ्यूल पर टैक्स पहले नहीं लेते थे. जबकि दूसरे राज्यों में कितना महंगा होगा सिलेंडर ये जीएसटी रेट और पिछले महीने तक लग रहे टैक्स यानी वैट के अंतर पर निर्भर करेगा.

इसके अलावा जून से गैस सब्सिडी में भी कटौती का भी असर ग्राहकों पर पड़ेगा. इस तरह एक अनुमान के मुताबिक ग्राहकों पर पड़ने वाले इस दोहरे दबाव के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमत 32 रुपए तक बढ़ सकती है.