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मोटर व्हीकल एक्ट लोकसभा में पास: हादसे के पीड़ित को 10 गुना मुआवजा

नाबालिग के गाड़ी चलाने से हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को 3 साल जेल की सजा का प्रावधान

IANS

लोकसभा ने सोमवार को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को मंजूरी दे दी गई. यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने और सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मदद करने वालों को कानूनी परेशानियों से बचाने के लिए ऐसा किया गया है.

बिल को बहुमत से पास कर दिया गया, जबकि विपक्ष के ज्‍यादातर सुझावों को खारिज कर दिया गया. एक्‍ट पास होने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि ई-गवर्नेंस सिस्‍टम लागू होने के बाद न तो कोई नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और ना ही कोई गाड़ी चोरी होगी.


यह विधेयक यातायात के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाता है. संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा और दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है.

मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी.

विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया. कैबिनेट ने समिति के सुझावों का समर्थन किया था.