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ये हैं जीएसटी की आठ मुख्य बातें

लोकसभा ने जीएसटी से संबंधित चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी को पास कर दिया है

FP Staff

बुधवार को लोकसभा ने जीएसटी से संबंधित चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी को पास कर दिया है.

इन बिलों के पास होने से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 1 जुलाई से लागू होने का रास्ता साफ हो गया है.


जीएसटी की ये आठ मुख्य बातें हैं:

  • जीएसटी की 4 दरें होंगी और इसकी अधिकतम सीमा 28 फीसदी की होगी. इतना ही नहीं लग्जरी सामान पर अलग से सेस भी लगेगा.
  • 2. जीएसटी के तहत मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब रखे गए हैं. खाने-पीने की चीजें और पेट्रोलियम पदार्थ 0 फीसदी टैक्स स्लैब में आएंगी. दूसरा टैक्स स्लैब 5 फीसदी का होगा वहीं तीसरा स्लैब 12-18 फीसदी का होगा जबकि 28 फीसदी अधिकतम टैक्स स्लैब होगा.

    3. अरुण जेटली ने अलग-अलग टैक्स स्लैब्स की जानकारी दी और साथ ही कुछ वस्तुओं पर 40 फीसदी की पीक रेट के पीछे का कारण भी समझाया.

    4. लग्जरी स्लैब में तंबाकू, महंगी गाड़ियां आएंगी. लग्जरी स्लैब के 2 हिस्से होंगे, सेस+टैक्स. लग्जरी/तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी के साथ सेस भी लगेगा. यह सेस 5 सालों के लिए होगा.

    5. जीएसटी के लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज लॉ और वैट लॉ खत्म हो जाएगा.

    6. खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों के जीरो टैक्स स्लैब में होने की वजह से खाने-पीने की चीजें जीएसटी के लागू होने के बाद सस्ती होंगी.

    7. महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम पदार्थों को भी फिलहाल जीरो टैक्स स्लैब में रखा गया है. इसे किसी और स्लैब में डालने पर बाद में विचार किया जाएगा.

    8. जीएसटी के लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, मनारंजन कर, प्रवेश शुल्क, लक्जरी टैक्स जैसे टैक्स खत्म खत्म हो जाएंगे. इनकी जगह पूरे देश में जीएसटी के तहत एक सामान कर प्रणाली लागू हो जाएगी.

    जीएसटी के लोकसभा से पास होने के बाद खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'नया साल, नया कानून और नया भारत.'