कुलभूषण जाधव के इंसाफ के लिए पहला कदम- गोपाल बागले
पाकिस्तान ने जाधव के मानव अधिकारों को भी नहीं माना- गोपाल बागले
18:11 (IST)कुलभूषण जाधव पर ICJ का फैसला अपने आप में साफ है- गोपाल बागले
18:11 (IST)पाकिस्तान के अटार्नी के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा- गोपाल बागले
18:08 (IST)पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया- गोपाल बागले
18:07 (IST)कुलभूषण जाधव मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस
18:01 (IST)Kulbhushan Jadhav case at ICJ update
कुलभूषण जाधव के पक्ष में फैसला आने के बाद सुषमा स्वराज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. सुषमा स्वराज ने हरीश साल्वे को बधाई दी.
पाकिस्तान के वकील ने फैसले को बताया सतही
16:28 (IST)कुलभूषण जाधव पर हरीश साल्वे
मैं बहुत खुश हूं. आखिरकार न्याय हुआ है. धन्यवाद
16:19 (IST)16:19 (IST)कुलभूषण के फैसले पर वेंकैया नायडू
भारत और मानवाधिकार के लिहाज से यह बड़ा फैसला है. पाकिस्तान की झूठी दलीलें पूरी तरह खारिज हो गई हैं. पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने आ चुका है. इस फैसले से पूरा देश खुश है और जश्न मना रहा है.
इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को फिलहाल कुलभूषण जाधव के लिए अंतरिम राहत माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सरबजीत के साथ क्या किया यह सब जानते हैं. ऐसे में इस बात की भी आशंका है कि अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए जाधव को फांसी दे सकता है. हालांकि कोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अदालत के फैसले को नहीं मानता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे
15:58 (IST)इंटरनेशनल कोर्ट के अहम फैसले
पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो जाधव को फांसी नहीं दे
आखिरी फैसला आने तक पाकिस्तान जाधव को फांसी नहीं दे सकता है
पाकिस्तान अगस्त में जाधव को फांसी देने वाला था, जो अब नहीं दी जाएगी
जाधव को काउंसलर एक्सेस दी जाएगी यानी भारतीय वकीलों को जाधव से मिलने का मौका दिया जाएगा
15:55 (IST)अदालत ने यह माना है कि जाधव की जान को खतरा है. अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी इस मामले में कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है
15:55 (IST)अदालत ने यह माना है कि जाधव की जान को खतरा है. अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी इस मामले में कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है
15:49 (IST)अदालत ने पाकिस्तान की दलील खारिज की.
पाकिस्तान चाहता था कि वियना संधि को खारिज करके कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई जाए
15:48 (IST)कुलभूषण जाधव के मामले पर भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है. अदालत ने कहा, वियना समझौते के मुताबिक जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए
15:46 (IST)अदालत ने कहा, भारत और पाकिस्तान, दोनों को पता है कि जाधव भारतीय हैं
15:45 (IST)अदालत ने कहा, भारत और पाकिस्तान, दोनों को पता है कि जाधव भारतीय हैं
15:44 (IST)जस्टिस रोनी अब्राहम ने कहा, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कुलभूषण जाधव एक आतंकवादी हैं. इसलिए उन्हें काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए
15:42 (IST)भारत को बड़ी जीत, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए
15:42 (IST)इंटरनेशनल कोर्ट ने माना कि जाधव भारतीय नागरिक हैं
15:42 (IST)इंटरनेशनल कोर्ट ने माना कि जाधव भारतीय नागरिक हैं
15:40 (IST)
कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी. तीन दिन पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था.
सरकारी सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अदालत गुरुवार भारतीय समयानुसार शाम करीब 3:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी.
भारत ने अपनी दलील रखते हुए मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए. भारत ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे में सुनवाई पूरी होने से पहले जाधव को फांसी दे सकता है.
जब आईसीजे ने सुनवाई शुरू की तो भारत ने दमदार तरीके से अपने तर्क पेश किये. 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव को पिछले साल तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई.
भारत ने जाधव मामले को 8 मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत में रखा. भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है और जाधव को सबूतों के बिना दोषी करार देने के लिए मुकदमा चला रहा है.
पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा कि वियना समझौते में कंसुलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं है.
दोनों पड़ोसी देश इससे पहले 18 साल पूर्व आईसीजे में आमने-सामने थे जब इस्लामाबाद ने उसके एक नौसैनिक विमान को मार गिराने को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत की मध्यस्थता की मांग की थी.