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30 अप्रैल तक आधार नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ें, नहीं तो...

अगर अकाउंट होल्डर्स 30 अप्रैल तक डिटेल्स नहीं जमा करते हैं, तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं उनका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं

FP Staff

आयकर विभाग ने कहा है कि जुलाई, 2014 से अगस्त, 2015 के बीच में जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खोले हैं. उन्हें बैंकों या फिर वित्तीय संस्थाओं को अपना आधार नंबर और Know your customer (KYC) डिटेल्स 30 अप्रैल तक देनी होंगी. साथ ही ग्राहकों को फॉरेन अकाउंट टैक्‍स कम्‍पलाइंस एक्‍ट (एफटीसीए) के तहत सेल्‍फ सर्टिफिकेशन भी 30 अप्रैल तक कर के देना होगा.

अगर अकाउंट होल्डर्स 30 अप्रैल तक डिटेल्स नहीं जमा करते हैं, तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं उनका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं. आयकर विभाग ने एक बयान में कहा है कि अगर अकाउंट होल्डर्स 30 अप्रैल, 2017 तक सेल्फ-सर्टिफिकेशन नहीं मुहैया कराते हैं तो उनका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वित्तीय संस्थाएं ऐसे अकाउंट होल्डर्स की ट्रांजेक्शंस पर भी रोक लगा सकती है. साथ ही आयकर विभाग ने ये भी कहा है कि अकाउंट होल्डर्स को अपना आधार कार्ड नंबर भी बताना होगा.


गौरतलब है कि जुलाई, 2015 में भारत और अमेरिका ने यूएस के कानून एफएटीसीए के अंतर्गत टैक्स इनफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया था. ये समझौता कालेधन पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया था. इस समझौते के अंतर्गत भारत और यूएस वित्तीय संस्थानों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं.