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शराब का रिकॉर्ड नहीं रखने पर होटलों का होगा लाइसेंस रद्द: दिल्ली सरकार

यह कदम तब आया है जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने यह देखा कि रेस्टोरेंट, होटल और क्लब द्वारा शराब खरीदने ओर बेचने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है

Bhasha

दिल्ली सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसर में परोसी जाने वाली शराब का उचित रिकॉर्ड रखें और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है.

यह कदम तब आया है जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने यह देखा कि रेस्टोरेंट, होटल और क्लब द्वारा शराब खरीदने ओर बेचने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है.


विभाग ने अपने आदेश में कहा, 'हाल में विभाग की निरीक्षण टीमों द्वारा सूचित किया गया कि कुछ अन्य दुकानों की शराब विभिन्न लाइसेंसी क्लब, होटल और रेस्टोरेंट के परिसरों में पाई गई.

उसने आदेश में कहा, 'इसलिए किसी भी कदाचार में संलिप्तता की संभावना समाप्त करने के लिए यहां सभी लाइसेंसी होटलों, रोस्टोरेंट और क्लबों को निर्देश दिया जाता है कि वे शराब की प्राप्ति और बिक्री की सभी पर्चियां सुरक्षित रखें.'

इसमें कहा गया है कि इस आदेश का इन प्रतिष्ठानों के सभी लाइसेंस धारकों से अनुपालन करने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है. इसमें लाइसेंस निलंबित करना या रद्द करना शामिल है.