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आप को बड़ी राहत: नहीं करना होगा पार्टी ऑफिस खाली

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के 12 अप्रैल के फैसले को रद्द कर दिया है. जिसमें उन्होंने आप का पार्टी ऑफिस आवंटन रद्द कर दिया था.

FP Staff

दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 12 अप्रैल को आप के पार्टी ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया था. उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए आप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस कड़ी में फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने उपराज्यपाल को तर्कसंगत फैसला पारित करने का भी निर्देश दिया है.

बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 (राउज एवेन्यू) का आवंटन रद्द कर दिया था. दिल्ली सरकार को भेजे गए अपने आदेश में उन्होंने इस बंगले को खाली कराए जाने को कहा था. जिस पर कार्रवाई चल रही थी.

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने राउस एवेन्यू के नाम से अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. इसके बाद केजरीवाल सरकार को जल्द से जल्द इस बंगले को खाली करने का आदेश दिया था. इस फैसले को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आप को बड़ी राहत मिली है.