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कुलभूषण जाधव मामला- भारत और कमांडर जाधव को परिणाम भुगतना होगा: पाक वकील

इससे पहले अपना पक्ष रखते हुए भारत ने कहा था कि पाकिस्तान इस मामले में उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में असफल रहा है

FP Staff

अपडेट- ICJ में आज की सुनवाई खत्म हुई...अब कल यानी बुधवार 2 बजकर 30 मिनट पर फिर होगी सुनवाई

अपडेट- पाकिस्तान के वकील पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वार जाधव को दोषी ठहराए जाने के फैसले का बचाव कर रहे हैं. जाधव को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.


अपडेट- कुरैशी ने भारत पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत ने जाधव को पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए भेजा था.

अपडेट- पाकिस्तान के वकील ने ICJ में बताया कि कुलभूषण जाधव ने यह कबूल किया है कि वह एक सर्विंग ऑफिसर है और 2022 में रिटायर होने वाला था.

अपडेट- दस मिनट के लिए ICJ में सुनवाई हुई स्थगित

अपडेट- अफसोस की बात है कि इन दिनों हाथ मिलाना भी गलत समझा जाता है: पाक वकील

अपडेट- पाकिस्तानी वकील कुरैशी ने भारत द्वारा ICJ के समक्ष रखी गई दलीलों और साक्ष्यों को गलत बयानी बताया

अपडेट- पाकिस्तान के वकील ने कहा, 'भारत को सच्चाई पसंद नहीं है ... लेकिन सच्चाई को सुनना होगा. भारत और कमांडर जाधव को परिणाम भुगतना होगा'

अपडेट- पाकिस्तान के वकील ने कहा, 'कमांडर जाधव ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है, जिसके पीछे अजीत डोभाल का हाथ था.

अपडेट- पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कुलभूषण जाधव के मामले में अपनी दलीलें कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के समक्ष पेश की.

इंटनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने सोमवार को अपना पक्ष रखा था. जिसके बाद कोर्ट की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. वहीं अब मंगलवार को पाकिस्तान अपना पक्ष रखने वाला है. इससे पहले सोमवार को सुनावाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए भारत ने कहा था कि पाकिस्तान इस मामले में उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में असफल रहा है. भारत ने यह भी अपील की कि इंटरनेशनल कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को गैरकानूनी घोषित करे.

वहीं पाकिस्तान ने कहा कि उसने ICJ में कुलभूषण जाधव को लेकर जो प्रमुख सवाल पूछे थे, भारत ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई हुई है. गौरतलब है कि आईसीजे मुख्यालय में सोमवार को चार दिवसीय सुनवाई ऐसे समय शुरू हुई है, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकी हमले में 41 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है.

सुनवाई के पहले दिन भारत ने आईसीजे से अपील की कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा को निरस्त किया जाए और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य अदालत में जाधव के खिलाफ सुनाया गया फैसला तय प्रक्रियाओं के न्यूनतम स्तर को संतुष्ट करने में भी निराशापूर्ण तरीके से विफल रहा. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है और कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है.

भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, ‘यह एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां एक निर्दोष भारतीय की जिंदगी दांव पर लगी है. पाकिस्तान का पक्ष पूरी तरह से तथ्यहीन है.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले का प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उसका व्यवहार अविश्वास पैदा करने वाला है. पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर उसे आतंकी और बलूचिस्तान में अशांति पैदा करने वाला भारतीय एजेंट बताया है. जाधव को गिरफ्तार कर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है.