view all

जाधव के मामले पर आईसीजे के जज ने सुनाया फैसला, जाने कौन हैं ये

11 जजों की बैंच ने भारत के सभी तर्कों को माना और पाकिस्‍तान को फटकार भी लगाई

FP Staff

कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है. द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के प्रेसीडेंट जज रोनी अब्राहम ने जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया.

11 जजों की बैंच ने भारत के सभी तर्कों को माना और पाकिस्‍तान को फटकार भी लगाई. आईसीजे ने अपने आदेश में कहा है कि कुलभूषण को राज‍नयिक मदद मिलनी चाहिए थी.


कलुभूषण को राजनीति में मदद मिलनी चाहिए

फैसला सुनाने वाले जज रोनी अब्राहम मिस्र मूल के फ्रांसिसी विद्वान हैं. वे दूसरी बार आईसीजे में जज चुने गए हैं. उनका वर्तमान कार्यकाल साल 2018 तक है. पहले कार्यकाल में उन्‍हें एक जज के इस्‍तीफा देने पर चुना गया था.

वे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में लंबे समय से प्रेक्टिस कर रहे हैं. वे 1978 से कानून के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनका जन्‍म 1951 में मिस्र के एलेक्‍जेड्रिया में हुआ. साल 1998 से उन्‍होंने कई मामलों में अंतररारष्‍ट्रीय और यूरोपियन अदालतों में फ्रांस का पक्ष रखा है.

बता दें कि आईसीजे में दो देशों के बीच विवाद और अंतरराष्‍ट्रीय मसलों पर सुनवाई की जाती है. इसकी स्‍थापना 1945 में हुई थी. इसके जजों की नियुक्ति संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद करती है.

न्यूज़ 18 साभार