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मोदी सरकार की नई पेंशन स्‍कीम, जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ

इस योजना का इस्तेमाल मासिक पेंशन के तौर पर किया जा सकता है

FP Staff

मोदी सरकार देश के सीनियर सिटिजंस के लिए नई निवेश स्कीम स्कीम लॉन्च करने जा रही है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) शुरू करेंगे.

इस योजना की घोषणा मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. आपको बता दें कि सरकार द्वारा घोषित ये नई पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी. इस योजना में सर्विस टैक्स और जीएसटी से बाहर रखा गया है.


सालाना मिलेंगे 60 हजार रुपए

इस योजना का इस्तेमाल मासिक पेंशन के तौर पर किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत 10 साल के लिए 1,44,578 रुपए का एकमुश्त निवेश करता है तो उसको हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी.

वहीं निवेश को बढ़ाकर अगर 7,22,892 रुपए किया जाता है तो हर महीने 5,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे. योजना खरीदने वाले की अगर 10 साल के दौरान मौत हो जाती है तो पूरा पैसा उसके नॉमिनी को वापस हो जाएगा.

निवेश कैसे होगा

इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से (एलआईसी) ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है.

मिलेगा 8 फीसदी ब्याज

यह योजना 10 साल के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रभावी के समतुल्य) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है. योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षो की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है.

पॉलिसी पर कर्ज लेने की सुविधा

10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्य के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा. तीन पॉलिसी वर्ष (नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए) के अंत में क्रय मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी. ऋण के ब्याज का भुगतान पेंशन की किस्तों से किया जाएगा और ऋण की वसूली दावा प्रक्रिया से की जाएगी.

इलाज के लिए भी निकाल सकते है पैसा

इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है. ऐसे समयपूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी. 10 वर्षो की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा.

[न्यूज़ 18 से साभार]