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खिड़की एक्सटेंशन मामला: सोमनाथ भारती को करना पड़ेगा ट्रायल का सामना, कोर्ट ने दिया आदेश

भारती पर आरोप है कि खिड़की एक्सटेंशन रेड में उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया

FP Staff

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को शनिवार को कोर्ट ने ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया है. यह ट्रायल 2014 खिड़की एक्सटेंशन रेड मामले में किया जाएगा. भारती पर आरोप है कि इस रेड में उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया.

कोर्ट ने भारती के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में पुलिस ने सही से जांच नहीं की. कोर्ट ने भारती समेत कई आरोपियों पर छेड़छाड़, धमकी जैसे कई मामले दर्ज किए हैं. इनमें से कई आरोपियों पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध का मामला है जोकि गैर-जमानती है.


एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अपने आदेश में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारती को किस तरह की ऑफिशियल ड्यूटी ने रात के एक बजे विदेशी महिलाओं पर हमला करने के लिए कहा.

बता दें कि भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि मालवीय नगर के विधायक अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा मूल के 9 लोगों के घर में घुस गए थे.

कोर्ट ने भारती और उनके सहयोगियों के खिलाफ धारा 147/149, 354, 354C, 342, 506, 143, 509, 153A, 323, 452, 427 और 186 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि महिलाओं को पीटा गया. कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उन्हें भीड़ के सामने ही पेशाब करने के लिए मजबूर किया गया.

वहीं अपनी सफाई में भारती ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि युगांडा के नागरिक उस इलाके में ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का व्यापार कर रहे हैं. हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि उस रात इलाके से कोई ड्रग्स नहीं मिला.