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केरल नन रेप केस: मुलक्कल की जमानत याचिका पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित

नन रेप केस के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को जमानत मिलेगी या नहीं, कोर्ट अब 3 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी

FP Staff

केरल में नन रेप केस के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 3 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.

इससे पहले सोमवार को पला जुडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नन के साथ दो साल तक बार-बार रेप करने और यौन उत्पीड़न के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

क्या है मुलक्कल का दावा?

जमानत याचिका में बिशप का दावा किया था कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है और एक कहानी गढ़ी गई है. बिशप का दावा है कि आरोप लगाने वाली नन के खिलाफ उन्हें कई शिकायतें मिली थीं, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की थी. जिसका बदला लेने के लिए उनके खिलाफ ऐसी कहनी गढ़ी गई. जिस नन ने बिशप पर आरोप लगाया वह नन जालंधर डायोसिस के तहत आने वाले धर्म संघ में सेवारत हैं.

बिशप का कहना था कि नन की शिकायत एक काल्पनिक कहानी है. दरअसल, बिशप पर साल 2014 और 2016 के बीच एक नन से बार-बार बलात्कार करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. वहीं नन से बलात्कार के आरोप को लेकर बिशप को पोप फ्रांसिस ने पादरी की जिम्मेदारियों से तत्काल अस्थायी तौर पर मुक्त कर दिया है.