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अब जेल में बंद कैदी अपने परिजनों को कर सकते हैं अंगदान

मेडिकल बोर्ड और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बाद कैदी नजदीकी रिश्तेदार को अंगदान कर सकते हैं

FP Staff

केरल सरकार ने एक नया फैसला लिया है. इसके तहत वहां की जेलों में बंद कैदी अगर चाहेंगे तो अपना अंगदान कर सकते हैं. नियम के मुताबिक वह अपने परिजनों को जरूरत पड़ने पर अंगदान कर सकते हैं.

हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा. इसके लिए पहले उन्हें मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. इसके बाद मेडिकल बोर्ड और ट्रायल कोर्ट से भी अनुमति लेनी होगी. जब इन दो जगहों से अनुमति मिल जाएगी तब वह अपने परिजनों को अंगदान कर सकते हैं.

इससे पहले बीते साल तीन दिसंबर को बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के बेटे की शादी में भी अतिथियों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया गया था. यहां आनेवाले मेहमानों ने अंगदान, नेत्रदान का फॉर्म भरा. साथ ही बाल विवाह रोकने और दहेज ना लेने का भी संकल्प पत्र भरा.