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केरल: हिरासत में मौत मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सज़ा-ए-मौत

विशेष सीबीआई अदालत ने दोनों दोषी पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक को 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया

Bhasha

विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2005 में 26 साल के व्यक्ति की हिरासत में मौत के संबंध में 2 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है.

सहायक सब-इंस्पेक्टर के जीतकुमार और सिविल पुलिस अधिकारी एस वी श्रीकुमार इस मामले में पहले और दूसरे आरोपी थे.


यहां विशेष सीबीआई अदालत के जज जे नजीर ने दोनों को मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक को 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया.

माना जा रहा है कि यह पहली बार है कि जब केरल में 2 सेवारत पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है. इस मामले में 3 अन्य आरोपियों टी के हरिदास, ई के साबू और अजीत कुमार को सबूत नष्ट करने और साजिश रचने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई है.

तीसरा आरोपी के वी सोमन की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी जबकि एक अन्य आरोपी वी पी मोहनन को अदालत ने पहले बरी कर दिया था.

अदालत ने सभी आरोपियों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उदय कुमार को चोरी के एक मामले के संबंध में हिरासत में लिया गया था और पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के बाद उसकी एक पुलिस थाने में मौत हो गई थी.

उदय कुमार को हिरासत में लेने वाले जीतकुमार और श्रीकुमार को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया जबकि 3 अन्य को साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया गया.

इस मामले को लेकर राज्यभर में व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुए थे.

उदय कुमार की मां प्रभावती की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. उदय कुमार की मां ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है.