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कोर्ट ने कार्ति को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, नहीं मिलेगी विशेष सुविधा

सीबीआई ने कार्ति की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की थी लेकिन उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत भेजने की मांग कोर्ट से की

FP Staff

रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई की हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 12 दिन की न्यायिक हिरासत में 24 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. साथ ही उन्हें कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी जाएगी.

सीबीआई ने कार्ति की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की थी लेकिन उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत भेजने की मांग कोर्ट से की. जिसके बाद कार्ति चिदंबरम के वकील ने कोर्ट से कार्ति को तुरंत जमानत देने की मांग की.

जमानत नहीं तो जेल में सुरक्षा

सुनवाई के दौरान कार्ति वकील ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट जमानत नहीं देता है तो कार्ति की सुरक्षा को जेल में सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने तर्क दिया कि कार्ति के पिता पूर्व में देश के गृह मंत्री रहे हैं, ऐसे में जेल में में कार्ति चिदंबरम को आतंकवादियों से जान का खतरा हो सकता है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए. लेकिन कोर्ट ने कार्ति को अलग सेल और विशेष सुरक्षा देने की मांग भी ठुकरा दी.

इससे पहले यह खबर आ रही थी कि केंद्रीय जांच आयोग (सीबीआई) एयरसेल मैक्सिस केस में फंसे कार्ति चिदंबरम का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी में है.

आईएनएक्स मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम का मुकदमा देख रहे वकील अरुण नटराजन ने कहा था कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम का पॉलीग्राफी टेस्ट लेने का आग्रह किया है. हालांकि इसे लेकर कोई दबाव नहीं है लेकिन हमने इसे ठुकरा दिया और ऐसा करने भी नहीं जा रहे.

कार्ति पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पिता और तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की मदद से आईएनएक्स मीडिया ग्रुप में विदेशी निवेश का रास्ता साफ करने के लिए रिश्वत ली. इससे पहले कोर्ट ने कार्ति की सीबीआई रिमांड की अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी थी.