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पटना और बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज, आज हो सकती है गिरफ्तारी

एक तरफ पटना के एम्स प्रशासन ने कन्हैया कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले का आरोप लगाया है तो वहीं बेगुसराय में बजरंग दल ने भी कन्हैया कुमार पर हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने का आरोप लगाया है

FP Staff

पटना के एम्स में डॉक्टर के साथ हाथापाई करने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को गिरफ्तार किया जा सकता है. दरअसल इस मामले में एम्स प्रशासन ने सोमवार को कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कन्हैया कुमार के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप दर्ज कराया गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कन्हैया कुमार और उनके समर्थकों ने एक डॉक्टर के साथ मारपीट की और सुरक्षा गार्ड के साथ हाथापाई भी की.

पटना के फुलवा शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत के मुताबिक कन्हैया कुमार 100 लोगों के साथ रविवार शाम को एम्स अस्पताल में आए थे. यहां उनके कोई पुराने सहयोगी भर्ती थे. लेकिन अस्पताल में उन्होंने एक इंटर्न की पीटाई कर दी. वहां मौजूद एक सुरक्षा गार्ड जब उन्हें रोकन गया तो उन्होंने उसके साथ भी हाथापाई की.


कन्हैया कुमार के इस रवैये से डॉक्टरों में काफी नाराजगी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

स्वास्थ मंत्री ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ' मैंने पटना के ऐम्स के डायरेक्टर पी के सिंह से बात की और घटना की पूरी जानकारी मांगी. हम इस बारे में चार्चा करेंगे की कन्हैया कुमार के खिलाफ कौन सी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.

इससे पहले उन्होंने इस घटना पर बात करते हुए कन्हैया कुमार को चेतावनी दी थी और कहा था कि अस्पताल में उनकी शरारतें नहीं चलेंगी. उन्होंने कहा, 'कन्हैया को बता देना चाहता हूं कि बिहार दिल्ली का जेएनयू नहीं हैं जहां कुछ भी कर के चले जाइएगा. मैंने एम्स के निदेशक से कहा है कि जल्दी मामले की रिपोर्ट दें. उस पर कड़ी कार्रवाई होगी.' मंगल पांडे ने कहा कि कन्हैया उपद्रवी तत्व है, उसकी पहचान उसी तरीके की है.'

बेगूसराय में भी दर्ज मुकदमा

वहीं दूसरी तरफ बिहार बेगूसराय में भी कन्हैया कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर सकती है. ये मुकदमा बेगूसराय के भगवानपुर थाने में बंजरंग दल के संयोजक शुभम भारद्वाज ने दर्ज कराया है. इसमें कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता सानू पर जानलेवा हमला किया.

भगवानपुर थाने के एसएचओ दीपक कुमार ने कहा कि कन्हैया के खिलाफ धारा 307 के तहत दर्ज मुकदमा गैर जमानती है, इसलिए उन्हें सरेंडर करना होगा या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मंगलवार को कन्हैया अपने समर्थकों के साथ मंसूरचक में सभा कर वापस लौट रहे थे. तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवानपुर के दहिया के पास कन्हैया कुमार का विरोध करते दिखे. इस बात को लेकर कन्हैया कुमार और बजरंग दल समर्थकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 6 लोग घायल हुए, वहीं गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए. इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.