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जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा, कहा- हद पार की

कर्णन ने चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सहित कई जजों को सजा सुना दी थी

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सी. एस. कर्णन को सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि जस्टिस कर्णन ने सारी सीमाएं लांघ दीं.

इससे पहले कर्णन ने सोमवार को चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुना दी थी. इतना ही नहीं खेहर के साथ-साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य न्यायाधीशों को भी यही सजा सुनाई थी.


कर्णन शीर्ष अदालत के कई न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं. इसके साथ ही वो अदालत की अवमानना और न्याय प्रणाली की छवि धूमिल करने के आरोप झेल रहे हैं.

पिछले दिनों जस्टिस कर्णन ने आठ न्यायाधीशों को एक 'दलित न्यायाधीश' (खुद कर्णन) को 'समान मंशा' से प्रताड़ित करने का दोषी ठहराया था.

कर्णन ने अपने 12 पन्ने के आदेश में कहा था कि आरोपियों ने 'अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम-1989 और संशोधित अधिनियम-2015' के तहत दंडनीय अपराध किया है.

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कर्णन से किसी तरह के न्यायिक या प्रशासनिक कामकाज का अधिकार छीन चुकी है. साथ ही सभी सरकारी प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों को कर्णन द्वारा दिए गए किसी 'तथाकथित' आदेश को संज्ञान में न लेने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है.

कर्णन ने जिन न्यायाधीशों को सजा सुनाई थी उनमें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति केहर के अलावा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर. बानुमती शामिल हैं.