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जस्टिस सीएस कर्णन ने लगाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से माफी की गुहार

अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास दंड से क्षमा, दंड विराम, राहत या कमी देने या सजा को निलंबित करने की शक्ति होती है

FP Staff

कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी. एस. कर्णन ने मंगलवार को अपनी जेल की सजा को माफ करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की है. रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को ही राष्ट्रपति का पद संभाला है.

इससे पहले 19 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी एस कर्णन ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को पत्र लिखकर अपनी सजा के निलंबन की गुहार लगाई थी.


अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास दंड से क्षमा, दंड विराम, राहत या कमी देने या सजा को निलंबित करने की शक्ति होती है.

छह महीने की सजा काट रहे हैं कर्णन 

जस्टिस कर्णन को अदालत के अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 मई को छह माह कैद की सजा सुनाई गई थी.

इससे पहले जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में भी नौ मई के आदेश को वापस लेने की मांग कर चुके हैं. उन्होंने 20 जून को कोयम्बटूर से हुई अपनी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की भी अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की जेल की सजा को निलंबित करने से भी इनकार कर दिया था.

अदालत की अवमानना के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद 20 जून को कर्णन को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया था.