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3 साल की मासूम से की थी रेप की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

आरोपी को पिछले साल 11 अक्टूबर को तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया

Bhasha

जोधपुर की एक पोस्को अदालत ने 21 साल के शख्स को तीन साल की एक मासूम लड़की से रेप करने की कोशिश करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई

है. सरकारी वकील दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जज बन्नालाल जाट ने इस अपराध को सबसे घिनौना और बर्बर अपराधों में एक करार दिया और कहा कि


अपराधी को कठोर से कठोर सजा देने क जरुरत है. मुजरिम की पहचान कैलाश चंद्र के रूप में की गई.

शर्मा के अनुसार आरोपी को पिछले साल 11 अक्टूबर को तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. इस मामले में 30 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए.

सरकारी वकील के अनुसार 11 अक्टूबर को जब यह बच्ची राय का बाग स्टेशन पर अपनी मां के बगल में सो रही थी तब मुजरिम उसे वहां से उठा कर स्टेशन के पास ही एकांत जगह पर ले गया. सरकारी रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा. शर्मा के मुताबिक चंद्रा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया.

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