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पांच साल से जेल में बंद आसाराम को आईटी एक्ट मामले में मिली राहत

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी नम्बर 130 यानी आसाराम को इस मामले में 25 हजार रुपए का मुचलका भी जमा कराना होगा

FP Staff

राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को कोर्ट से मंगलवार को मामूली राहत मिली. जोधपुर जेएम संख्या एक से आसाराम को आईटी एक्ट मामले में जमानत दे दी गई. यह मामला आसाराम के खिलाफ जोधपुर में दर्ज हुआ था. मुकदमा तत्कालीन उदयमंदिर थानाधिकारी हरजीराम ने दर्ज करवाया था. सोशल मीडिया पर रावण के रूप में कार्टून बनाकर शेयर किया गया था जो वायरल हो गया था. साथ ही हरजीराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

इस मामले में आसाराम और उसके साधकों को आरोपी बनाया गया था. फिलहाल आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है और आसाराम के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा ने कोर्ट में उसका पक्ष रखा. जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी नम्बर 130 यानी आसाराम को इस मामले में 25 हजार रुपए का मुचलका भी जमा कराना होगा. हाईकोर्ट ने इस मामले में अंग्रिम कार्रवाई पर रोक भी लगा रखी थी. यह जमानत मिलने के बाद आसाराम के लिए कानूनी लड़ाई की राह थोड़ी सरल हो गई है.


आसाराम बापू नाबालिग लड़की से रेप के मामले में करीब पांच साल से जेल में बंद है. साल 2013 अगस्त में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया. दो दिन के बाद ही लड़की के पिता ने दिल्ली जाकर आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उसी साल सितंबर में आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वो जेल में बंद है.

इस साल 25 अप्रैल को आसाराम 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी पाया गया और 20 साल के कारावास सजा सुनाई गई थी.

(न्यूज18 के लिए चंद्र शेखर व्यास की रिपोर्ट)