जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से इस मामले की जिम्मेदारी लेने को कहा है. कोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश दिया. नजीब अहमद की मां और कई अन्य संगठन कई बार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं.
इससे पहले नवंबर में यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया था, ताकि इस मामले पर ‘नए सिरे से गौर' किया जाए.
अक्टूबर में गृह मंत्री द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को निर्देश दिए जाने के बाद नजीब का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. नजीब 15 अक्तूबर को लापता हो गया था. उसकी इससे एक रात पहले एबीवीपी के सदस्यों के साथ कथित हाथापाई हुई थी.
एसआईटी इस मामले में कोई ऐसा सुराग नहीं प्राप्त कर पाई जिसके आधार पर कोई कार्रवाई की जा सके. इसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया.
मंगलवार को न्यायधीश जीएस सिस्तानी और रेखा पाली की पीठ ने छात्र की मां की याचिका के बाद इस मामले को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस निर्देश से कोई शिकायत नहीं है.
अदालत ने कहा है कि सीबीआई की जांच पर एक अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाएगाी और यह अधिकारी डीआईजी रैंक से नीचे नहीं होगा.
इस मामले को सीबीआई को सौंपने के दौरान अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि दिल्ली पुलिस ने अदालत द्वारा दिए गए सभी सुझावों और सलाहों का पालन किया है.