कालेधन पर काबू पाने के लिए सरकार ने नोटबंदी के बाद एक और कड़ा फैसला ले लिया है. 1 अप्रैल 2017 से अगर आप कैश में दो लाख रुपए से अधिक के गहने खरीदते हैं तो आपको उस पर टीडीएस चुकाना पड़ेगा. फिलहाल इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपए है.
वित्त विधेयक 2017 प्रस्तावित संशोधन पारित होने पर गहनों को सामान्य वस्तुओं की तरह माना जाएगा. इसके मुताबिक, दो लाख रुपए से ज्यादा की नकद खरीदारी पर टीडीएस देना होगा.
वहीं, 5 लाख से अधिक के गहनों की खरीद सीमा समाप्त करने के लिए संसद की मंजूरी मिल चुकी है. इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तिपर 100 फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
वित्त विधेयक 2017 में आभूषणों पर टीडीएस लगाने की वजह बताई गई है. इसमें कहा गया है कि भारत में घरेलू कालाधन काफी है. इसका सरकार के राजस्व बढ़ाने के प्रयासों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है.