तमिलनाडु सरकार ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता व तीन अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फरवरी में ऐसा करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रायल कोर्ट के फरवरी 2014 को दिए आदेश को सही माना था जिसमें जयललिता, शशिकला, इलावरासी और वीएन सुधाकरन को दोषी माना गया था. तमिलनाडु में जयललिता की ही पार्टी एआईएडीएमके की सरकार है. शशिकला, इलावरासी और वीएन सुधाकरन फिलहाल इसी मामले में जेल में बंद हैं.
द हिंदू की खबर के मुताबिक, 6 जिलों में 68 अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ये संपत्तियां जयललिता के अलावा शशिकला, इलावरासी और वीएन सुधाकरन के नाम हैं. कुर्की की कार्रवाई के लिए निगरानी व भ्रष्टाचार-निरोधी विभाग ने इन जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा.
ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2014 में जेल की सज़ा के साथ ही 100 करोड़ रूपये का जुर्माना जयललिता पर और बाकी लोगों पर 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. कुर्की के जरिए इसी जुर्माने को वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी.
जे जयललिता का चेन्नई में 5 दिसंबर को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था.