जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक तुगलकी फैसला सुनाते हुए शादी में बुलाए जाने वाले मेहमानों की सीमा को निर्धारित कर दिया है. महबूबा मुफ्ती सरकार ने यह कदम शादियों के दौरान होने वाली फिजूलखर्ची रोकने के लिए किया है.
शादी में मेहमान बुलाने की सीमा तय
शादी में मेहमानवाजी का यह नया नियम 1 अप्रैल 2017 से राज्य में लागू हो जाएगा. इस नए नियम के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर के लोग लड़के की शादी में अधिकतम 400 जबकि, लड़की की शादी में अधिकतम 500 मेहमानों को ही बुला सकेंगे. सगाई जैसे दूसरे समारोहों के लिए अधिकतम 100 लोगों को बुला सकेंगे.
आतिशबाजी और लाउडस्पीकर पर रोक
सरकार ने सरकारी या निजी किसी भी समारोह के दौरान लाउडस्पीकर और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है. इतना ही नहीं, निमंत्रण कार्डों के साथ मिठाई या ड्राईफ्रूट देने पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है.
जिन परिवारों में अगले कुछ दिनों में ऐसे समारोह या आयोजन है, सरकार ने उन्हें राहत पहुंचाते हए पहली अप्रैल 2017 से ये आदेश लागू करने का फैसला किया है.
खाद्य, जन-वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने इस आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जुल्फिकार ने कहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में सरकार इस बारे में बिल लाकर कानून बनाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी.