दिल्ली कोर्ट ने IRCTC स्कैम मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को समन भेज दिया है. उनकी सुनवाई 6 अक्टूबर 2018 को होगी. इससे पहले कोर्आट ने ये आदेश आरक्षित रख लिया था.
स्पेशल जज ए भारद्वाज ने कहा कि आरोपपत्र का संज्ञान करने से पहले कोर्ट ईडी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करेगा. बता दें कि ईडी ने IRCTC स्कैम मामले में लालू यादव और अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी करने की मांग की थी. इससे पहले 11 सितंबर 2018 को ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल त्रिपाठी ने कोर्ट में बताया था कि आरोपित लोगों को समन भेजने से पहले एक और मामला बना लेना चाहिए.
आरोप पत्र में एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट(PMLA) के तहत आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल समेत आरजेडी सदस्य पीसी गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स फर्म और 10 अन्य कंपनियों के नाम दर्ज करवाए थे. एजेंसी ने कहा कि लालू यादव और आईआरसीटीसी के कुछ अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए पुरी के दो रेलवे होटलों और रांची के सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को सब-लीज का अधिकार प्रदान किया था. आपको बता दें कि रांची का सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड विनय कोच्चर और विजय कोच्चर का है जो पटना के चाणक्य होटल के भी मालिक हैं. इसके बदले में पटना का एक प्राइम प्लॉट साल 2005
में बहुत कम दाम पर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया था. इस कंपनी के मालिक पीसी गुप्ता का परिवार है जो लालू यादव के बहुत करीबी हैं.