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IRCTC घोटाला: राबड़ी, तेजस्वी समेत सभी को मिली जमानत, लालू की याचिका पर सुनवाई बाकी

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया. सीबीआई का कहना है कि सभी अभियुक्त पॉवरफुल हैं और नियमित जमानत मिलने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं

FP Staff

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और सुनवाई के दौरान मौजूद अन्य अभियुक्तों की जमानत को मंजूरी दे दी है. इसके पूर्व 31 अगस्त को ही राबड़ी और तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई थी, लेकिन शनिवार को उसे रेग्यूलर कर दिया गया. तब उन्हें एक लाख के पर्सनल बॉन्ड के रूप में जमानत राशि अदा करनी पड़ी थी.

वहीं इसी मामले में अभियुक्त आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है. चूंकी अभी लालू अस्पताल में हैं और उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकते. ऐसे में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया. सीबीआई का कहना है कि सभी अभियुक्त पॉवरफुल हैं और नियमित जमानत मिलने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. आरोप गंभीर हैं और हमारे पास आरोपियों के खिलाफ जांच में काफी सबूत मिले हैं.

क्या है आईआरसीटीसी घोटाला मामला?

लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी फर्म को देने में हुई कथित अनियमितताओं का मामला ही आगे चलकर आईआरसीटीसी  घोटाले के रूप में बाहर आया.