आईपीएस के अधिकारियों को अपनी प्रॉपर्टी का ब्योरा नहीं देने पर प्रमोशन नहीं मिलेगा. पहले ही केंद्र सरकार ने सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन मुहैया कराने को कहा था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से प्रॉपर्टी का ब्योरा नहीं देने वाले आईपीएस अफसरों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को केंद्र सरकार से मिलने वाली अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी.
मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुख को भेजे निर्देश में प्रॉपर्टी का साल 2016 का ब्योरा अभी तक नहीं देने वाले आईपीएस अधिकारियों से जवाब मांगने को कहा है. मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों को साल 2016 में प्रॉपर्टी का ब्योरा 31 जनवरी 2017 तक ऑनलाइन मुहैया कराने का समय दिया था.
15 फीसदी अधिकारियों ने नहीं दिया प्रॉपर्टी का ब्योरा
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश भर में तैनात कुल 3894 आईपीएस अधिकारियों में से लगभग 15 फीसदी अधिकारियों ने अभी तक प्रॉपर्टी का ब्योरा नहीं दिया है. मंत्रालय ने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन और अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 के तहत सभी अधिकारियों को हर साल अपनी प्रॉपर्टी का ब्योरा अगले नए साल की 31 तारीख तक मंत्रालय को ऑनलाइन मुहैया कराना अनिवार्य होता है. साल 2011 में संशोधित दिशानिर्देशों के तहत इस समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को सतर्कता विभाग से अपनी सेवाएं जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलेगी.