इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में 400 से अधिक बेनामी सौदों की पहचान की है. बेनामी कानून के तहत 240 से अधिक मामलों में संपत्तियों की अस्थायी तौर पर कुर्की की गई. जब्त संपत्तियों की मार्केट वैल्यू लगभग 600 करोड़ रुपए है.
आयकर विभाग ने 1 नवंबर, 2016 से नए बेनामी सौदे संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की थी. इस कानून में अधिकतम सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
चल और अचल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और मूर्त और अमूर्त संपत्ति यदि उसके वास्तविक लाभ प्राप्त कर्ता के बजाय किसी दूसरे के नाम पर हो तो वह बेनामी संपत्ति होता है.
विभाग द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर जांच निदेशालय ने 23 मई, 2017 तक 400 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की थी. इनमें बैंक खातों में जमा, जमीन का टुकड़ा, फ्लैट और आभूषण शामिल है.
बयान में यह भी कहा गया है कि कानून के तहत 240 से अधिक मामलों में अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क किया गया है. कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 600 करोड़ रुपए है.
कर विभाग ने कहा कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है. मूल्य के हिसाब से ये संपत्तियां 530 करोड़ रुपए से अधिक बैठती हैं.
इसके अलावा विभाग ने भ्रष्ट व्यवहार के जरिये कमाए धन का पता लगाने के लिए पिछले एक महीने में 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी भी की है.
विभाग ने इसका ब्योरा देते हुए बताया कि जबलपुर में एक मामले में एक ड्राइवर के नाम 7.7 करोड़ रुपए की जमीन थी. इस जमीन की असली मालिक मध्य प्रदेश की लिस्टेड कंपनी और उसका नियोक्ता है.
इसी तरह मुंबई में एक पेशेवर के पास कई अचल संपत्तियां थीं, जो मुखौटा कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थीं. ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर दर्ज थीं.