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प्रतिबंधित संगठनों की सूची में ISIS, अलकायदा समेत 45 आतंकी संगठन

सूचना का अधिकार के तहत गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग से यह जानकारी मिली है

Bhasha

केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दाएश सहित करीब 38 आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डाला है.

इस लिस्ट में संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित समूह, जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) समेत 17 गैर कानूनी संगठनों को भी रखा गया है.


सूचना का अधिकार के तहत गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग से यह जानकारी मिली है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधित संगठनों की सूची में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुपालन) आदेश 2007 की अनुसूची में दर्ज संगठनों को भी शामिल किया गया है.

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (खापलांग), एनएससीएन (के) एवं उससे जुड़े संगठनों को 28 सितंबर 2015 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित किया गया. वहीं जाकिर नाईक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 17 नवंबर 2016 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित सूची में डाला गया.

मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत देश और विदेशों के 38 संगठनों और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

बब्बर खालसा से हिजबुल तक हैं शामिल 

इन प्रतिबंधित संगठनों में लश्कर ए तैयबा या पासबान ए अहले हदीस, जैश ए मोहम्मद या तहरीक ए फुरकान, हरकत उल मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार या हरकत उल जेहाद ए इस्लामी या अंसार उल उम्मा शामिल है.

इसके अलावा इस सूची में हिजबुल मुजाहिदीन या हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, अल उमर मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दाएश जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं.

इसके साथ ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडेरेशन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, उल्फा, असम स्थित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्ली याओल कांबा लूप शामिल है.

आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने बताया कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस करती है. राज्य पुलिस से संबंद्ध मामलों की जानकारी प्रदेश पुलिस से प्राप्त की जा सकती है.