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मेट्रो स्टेशन 'आईआईटी-फिट्जी' के नाम पर बवाल, हाईकोर्ट में याचिका दायर

आईआईटी ने अपने कैंपस के पास वाले मेट्रो स्टेशन के नाम में फिट्जी को जोड़े जाने का विरोध किया है

Bhasha

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआईटी की एक याचिका पर डीएमआरसी से जवाब मांगा है. आईआईटी ने अपने कैंपस के पास वाले मेट्रो स्टेशन के नाम में एफआईआईटी-जेईई (फिट्जी) को भी जोड़े जाने का विरोध किया है.

जस्टिस राजीव शकधर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और फिटजी को नोटिस जारी किया है. आईआईटी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है कि ‘को-ब्रांडिंग ’ से लोग गुमराह होंगे कि दोनों के बीच कोई संबंध है.


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने अपनी याचिका में दिल्ली मेट्रो को निर्देश देने की मांग की है कि इसके नाम का उपयोग फिट्जी के साथ नहीं किया जाए और दावा किया कि इससे आईआईटी की इमेज खराब होगी.

आईआईटी ने अपनी याचिका में कहा है कि नामों को एक साथ जोड़े जाने से छात्र, अभिभावक और यहां तक कि संस्थान के पहले के छात्र सवाल पूछ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि क्या आईआईटी में प्रवेश परीक्षा के लिए फिट्जी कोचिंग भागीदार बन गया है.

दिल्ली मेट्रो 2014 से अपनी कमाई के लिए कई स्टेशनों के नामों का टेंडर निकालता रहा है.