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पटाखा बेचनेवालों के खिलाफ विस्‍फोटक एक्‍ट में दर्ज होगा मुकदमा

फुटकर में पटाखे मिलते हैं तो उस व्‍यापारी पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा

FP Staff

पटाखा बैन पर रोक जारी के बाद दिल्‍ली पुलिस ने भी तैयारी कर ली है. राजधानी में अगर कहीं भी कोई विक्रेता पटाखे बेचता हुआ पाया गया तो उस पर विस्‍फोटक एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा.

दिल्‍ली पुलिस के सभी जिलों के डीसीपी ने अपने-अपने जिलों में सर्कुलर जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी पुलिस कर्मचारी के इलाके में कोई भी पटाखे बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.


डीसीपी ईश्‍वर सिंह का कहना है कि पटाखों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. अगर कहीं पटाखे बिकते हुए पाए जाते हैं और भारी मात्रा में पटाखे मिलते हैं तो विस्फोटक एक्‍ट के तहत मामला दर्ज होगा.

पुलिस को सख्‍त निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर पटाखे बिकने ना पाएं. फुटकर में और कम मात्रा में पटाखे मिलते हैं तो उस व्‍यापारी पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पटाखा खरीद चुके लोग फोड़ सकते हैं 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पटाखा की बिक्री पर बैन लगाया है, लेकिन फोड़ने पर नहीं. जिन्होंने पटाखे खरीद लिए हैं वह फोड़ भी सकते हैं. इस दौरान जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी के बयानों को उठाया, तो जस्टिस सीकरी ने कहा कि यहां राजनीति न करें.

उन्होंने कहा, 'मैं भी निजी जीवन मे काफी स्प्रिचुअल हूं, लेकिन कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा.'

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर संज्ञान लिया था. इसके बाद हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को कोर्ट-मित्र नियुक्त किया.