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हनीप्रीत को पंचकूला कोर्ट से नहीं मिली जमानत, हाई कोर्ट जाने की तैयारी?

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि जब इस मामले के 15 आरोपियों को बेल मिल चुकी है तो वह क्यों जेल में बंद है

FP Staff

हरियाणा के पंचकूला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी. एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया. जमानत के लिए हनीप्रीत के सामने अब हाई कोर्ट का रास्ता बचा है.

पिछले साल 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और देशद्रोह के मामले में अदालत ने आरोपी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई थी. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हनीप्रीत के वकील ने जो याचिका पेश की थी उसमें हनीप्रीत ने कहा था कि मैं एक महिला हूं और 245 दिन से जेल में कैद हूं. हिंसा में मेरी कोई भूमिका नहीं है. इसलिए जमानत दिए जाने पर गौर होना चाहिए.

याचिका में हनीप्रीत ने यह भी कहा था कि दोषी करार दिए जाने के बाद वह (हनीप्रीत) राम रहीम के साथ पंचकूला से सुनारिया जेल चली गई. मामले में उसका नाम एफआईआर में बाद में शामिल किया गया.

याचिका में कहा गया है कि हनीप्रीत खुद तीन अक्टूबर 2017 को सरेंडर करने आई थी. जब एफआईआर नंबर-345 के अन्य 15 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो 245 दिन जेल में रहने के बाद वह भी जमानत की हकदार है.