सरकार को विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी नहीं दे रहे लगभग 6000 गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) का लाइसेंस खतरे में पड़ गया है.
विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद से संचालित इन संगठनों को गृह मंत्रालय ने कमाई और खर्चे का ब्योरा देने संबंधी नोटिस जारी किया था. इसके बावजूद इन्होंने कोई सूचना नहीं दी जिसके कारण मंत्रालय से इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में इन एनजीओ से पिछले पांच साल के आय-व्यय का ब्योरा नहीं देने के बारे में पूछा गया है और कहा गया है कि क्यों ना इनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाएं.
मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गत आठ जुलाई को छह हजार एनजीओ को नोटिस जारी कर 23 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है. इस साल मई में मंत्रालय द्वारा 18523 एनजीओ को नोटिस जारी कर 14 जून तक देश और विदेश से मिल रही मदद और उनके खर्चों का ब्योरा देने को कहा गया था.
अगर समय रहते जवाब नहीं दिया तो रद्द होगा लाइसेंस
निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दे पाने वाले एनजीओ का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी. इस बीच मंत्रालय ने 30 जून को देश भर में पंजीकृत उन 3,768 एनजीओ को मिल रही विदेशी सहायता को एक ही बैंक खाते में जमा कराने और इसका ब्योरा सरकार को मुहैया कराने का निर्देश दिया था.
मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमानुसार विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे एनजीओ को विदेशी सहायता नियमन कानून (फेरा) के तहत पंजीकरण कराना, एक ही बैंक खाते में विदेशी सहायता प्राप्त करना और इस खाते को प्रमाणित कराना अनिवार्य होता है.