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मुहर्रम के दिन भी होगा विसर्जन, सरकार के खिलाफ कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने कहा 'मूर्ति विसर्जन प्रतिदिन होगा. विसर्जन के लिए लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जाएगा

FP Staff

हाईकोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा, 'मूर्ति विसर्जन प्रतिदिन होगा. विसर्जन के लिए लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जाएगा. मूर्ति विसर्जन रात 12 बजे तक किया जा सकता है. पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे.'

कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम के दिन विसर्जन पर रोक नहीं लग सकती. कोर्ट ने मुहर्रम और विसर्जन का रूट अलग करने को कहा है.


कलकत्ता हाईकोर्ट ने मूर्ति विसर्जन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा था, 'आप दो समुदायों के बीच दरार पैदा क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजन और मुहर्रम को लेकर राज्य में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है. उन्‍हें एक साथ रहने दीजिए.'

इससे पहले, हाईकोर्ट के दखल के बाद ममता बनर्जी सरकार को मूर्ति विजर्सन की तय समय सीमा के फैसले को बदलना पड़ा था. राज्य सरकार ने विजयदशमी के दिन विसर्जन की समय सीमा जो पहले 6 बजे तक निर्धारित कर दी गई थी, उसे बढ़ा कर रात 10 बजे तक कर दिया गया था.

आपको बता दें कि विसर्जन पर बैन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. यह याचिका सीएम ममता बनर्जी के 23 अगस्त को किए गए ट्वीट को केंद्र में रखकर किया गया था. जिसमें दशमी के दिन 6 बजे तक ही विसर्जन की इजाजत दी गई थी, क्योंकि अगले दिन मुहर्रम है.