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सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई

याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है जिसमें अस्थाना का नाम आया है

FP Staff

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस याचिका पर कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगी. वे गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी है.


मामला न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था.

भूषण ने पीठ से कहा, ‘यह मामला विशेष सीबीआई निदेशक के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति का है. हम इसे चुनौती दे रहे हैं. कृपया मामले पर जल्दी  सुनवाई करें.’ याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को ‘अवैध’ और ‘मनमाना’ बताया गया है.

सीबीआई की जांच में अस्थाना का नाम बताया जा रहा है 

याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है जिसमें अस्थाना का नाम आया है.

अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामले की पृष्ठभूमि में एजेंसी से उनका तबादला करे.

याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और चयन समिति ने इस संबंध में सीबीआई डायरेक्टर की राय के विरुद्ध फैसला किया जो कानून का उल्लंघन है.

उसमें यह भी कहा गया है कि स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई में दूसरे नंबर का अधिकारी होता है और एजेंसी के तहत आने वाले लगभग सभी मामलों की निगरानी करता है.